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अवैध संपत्ति मामले में जगमोहन रेड्डी को सम्मन

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने सोमवार को अवैध संपत्ति मामले में वाईएसआर कांग्रेस के नेता सांसद वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को सम्मन जारी कर 28 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने सोमवार को अवैध संपत्ति मामले में वाईएसआर कांग्रेस के नेता सांसद वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को सम्मन जारी कर 28 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.
इस मामले में दाखिल प्रथम आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने जगन के सहयोगी विजय साई रेड्डी सहित अन्य 12 आरोपियों को भी सम्मन जारी किया है. विजय साई रेड्डी को पिछले सप्ताह जमानत पर रिहा कर दिया गया था.
विशेष अदालत ने सम्मन तब जारी किए जब सीबीआई ने तीसरा आरोपपत्र भी दाखिल कर दिया. आरोपपत्र में जगन और विजय साई के अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी जी.वेंकटरामी रेड्डी, रामकी कंपनी समूह के अध्यक्ष अयोध्या रेड्डी, रामकी फार्मा और जगन के स्वामित्व वाले जगती प्रकाशन लिमिटेड का नाम भी दर्ज है.
जांच एजेंसी ने इन पर भी भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचकर विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया है. सीबीआई ने पहला आरोपपत्र 31 मार्च को और दूसरा आरोपपत्र 23 अप्रैल को दाखिल किया था.

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