डेली
मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक समिति का कहना है कि पुलिस के पास यह अधिकार
होना चाहिए कि वह सार्वजनिक स्थानों पर किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए उसे
चेहरा दिखाने के लिये कह सके.
और अगर वह व्यक्ति पुलिस के अनुरोध पर अमल
नहीं करता तो उसे बिना वारंट गिरफ्तार किया जाना चाहिए.