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लॉकडाउन-4: जानें कौन सी दुकानों और कारोबार को मिली है परमिशन

लॉकडाउन-4: जानें कौन सी दुकानों और कारोबार को मिली है परमिशन
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कोरोना वायरस संकट की वजह से लागू लॉकडाउन को अब 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. सोमवार से नए नियमों के साथ लॉकडाउन लागू हो रहा है. ऐसे में जानिए लॉकडाउन के चौथे फेज में कौन सी दुकानों और कौन से कारोबार को परमिशन दी गई है. 

(All Photos: PTI & ANI)
लॉकडाउन-4: जानें कौन सी दुकानों और कारोबार को मिली है परमिशन
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दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से रविवार शाम को इस लॉकडाउन के लिए गाइडलाइन्स जारी की गईं, जो पहले से काफी अलग हैं. इस लॉकडाउन में राज्य सरकारों के अधिकार कुछ हद तक बढ़े हैं, वहीं आर्थिक गतिविधियों को अधिक छूट दी गई है.

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अब राज्य सरकारें तय करेंगी कि प्रदेश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन कौन-सा है. इसी के साथ बफर ज़ोन और कंटेनमेंट ज़ोन भी तय किया जाएगा. राज्य सरकारें ये फैसले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर करेंगी.
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इन कारोबार में मिली छूट: 

कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर अब देश के हर इलाके में ई-कॉमर्स को होम डिलीवरी की छूट दी गई है. पहले ये छूट सिर्फ जरूरी सामान के लिए थी, लेकिन अब जो सामान अत्यंत जरूरी न हो वो भी डिलीवर हो सकेगा. इसके अलावा रेस्तरां, ऑनलाइन फूड साइट/ऐप से भी खाना डिलीवर हो सकेगा.

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इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली जैसे रेड जोन वाले शहरों के लोग भी मोबाइल, टीवी समेत जरूरत की दूसरी सभी चीजों के ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे. हालांकि कंपनियों को अभी राज्य सरकारों के स्पष्ट निर्देश का इंतजार है.
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आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह के ट्रकों को मंजूरी दी गई है, जो एक राज्य से दूसरे राज्यों में जा सकेंगे. हालांकि, इस दौरान राज्यों को अपने अनुसार नियमों का पालन करवाना होगा.
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ये दुकानें खुलेंगी: 

सैलून, मिठाई की दुकान समेत अन्य दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है. लेकिन ये राज्य सरकार ही तय करेंगी कि उन्हें कौन-सी दुकानें खोलनी हैं और दुकान खोलने के क्या नियम हो सकते हैं. यानी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह से खोला जा सकता है, सिर्फ नियमों का पालन जरूरी है.
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कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर पान, गुटखा, शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है. लेकिन, सड़क पर थूकना या गंदगी फैलाना पूरी तरह से मना है. ऐसा करने पर जुर्माना लग सकता है.
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समारोह के लिए ये है नियम: 

किसी भी शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही एकत्रित हो सकेंगे, वहीं किसी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है. दफ्तरों को भी खोला जा सकता है, लेकिन 33 से 50 फीसदी दफ्तरों के साथ ही खोला जा सकता है इसके अलावा कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप रखने की सलाह देनी होगी.
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शाम को सात बजे से सुबह सात बजे तक घर से बाहर निकलना मना है, अब नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से कम उम्र के लोगों का घर से बाहर निकलना मना है, साथ ही प्रेगनेंट महिला का बाहर निकलना भी मना है.
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इसके अलावा पिछले लॉकडाउन की तरह इस बार भी पैसेंजर ट्रेन, घरेलू-विदेशी उड़ान, मेट्रो सर्विस, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे. इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थल, राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी रहेगी.
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