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पीएम-सीएम रिमूवल बिल

पीएम-सीएम रिमूवल बिल

पीएम-सीएम रिमूवल बिल

केंद्र सरकार ने संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक रखा है. इस प्रस्तावित संशोधन के तहत अगर कोई केंद्रीय या राज्य स्तर का मंत्री किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है, तो उसे मंत्री पद से हटना पड़ेगा. (PM-CM Removal Bill)

यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 75 और 164 में बदलाव लाने का सुझाव देता है, जो क्रमशः केंद्र और राज्यों की मंत्रिपरिषद से जुड़े हैं.

यदि किसी मंत्री पर ऐसा अपराध साबित होता है, जिसकी सजा कम से कम पाँच साल तक हो सकती है, और वह 30 दिन तक जेल में रहता है, तो उसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा.

हटाने की प्रक्रिया प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर होगी।.

अगर पीएम या सीएम ऐसी सलाह नहीं देते, तो संबंधित मंत्री 31वें दिन से अपने पद से अपने आप हटा दिया जाएगा.

यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री खुद गिरफ्तार होकर 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें 31वें दिन इस्तीफा देना होगा.

रिहाई के बाद ऐसे मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को फिर से नियुक्त किया जा सकता है.

यह संशोधन दिल्ली के लिए अनुच्छेद 239AA में भी समान प्रावधान जोड़ता है. साथ ही, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू संसदीय कानूनों में भी इसी तरह के बदलाव का प्रस्ताव है.

प्रक्रिया क्या होगी?

संविधान संशोधन लागू होने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित होना जरूरी है। इस विधेयक को आगे की समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया है।
 

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पीएम-सीएम रिमूवल बिल न्यूज़

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