आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट (Andhra Pradesh High Court) भारत के राज्य आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है. यह उच्च न्यायालय अमरावती में स्थित है (Andhra Pradesh High Court Principal Bench. इस अदालत के पास अपीलीय के अलावा मूल क्षेत्राधिकार है. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में 37 न्यायाधीशों की क्षमता है (Andhra Pradesh High Court Sanctioned Strength).
आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना 1954 में मद्रास प्रेसीडेंसी से अलग होकर नए राज्य के गठन के साथ हुई थी (Andhra Pradesh High Court Establishment). आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए इसके साथ हैदराबाद राज्य का विलय हुआ औ 1959 तक न्यायालय गुंटूर में रहा. इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य की तत्कालीन राजधानी हैदराबाद से काम करना शुरू किया. आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार, एक नए हाई कोर्ट के बनने तक हैदराबाद में उच्च न्यायालय को बनाए रखा गया. बाद में राष्ट्रपति के आदेश से, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत की गई. इसके पहले मुख्य न्यायाधीश चगारी प्रवीण कुमार थे, जिन्होंने 1 जनवरी 2019 को बतौर एक्टिंग चीफ जस्टिस कार्यभार संभाला था (First Chief Justice of Andhra Pradesh High Court at Amravati).
अमरावती में स्थित उच्च न्यायालय की तीन मंजिला इमारत है. इसमें 23 हॉल हैं जो 2.2 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैले हुए हैं. इसे 4 एकड़ में 157.3 करोड़ की लागत से बनाया गया है. इस इमारत का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा किया गया था (Andhra Pradesh High Court Building and Premises).
पूर्व मुख्यमंत्री को राहत देते हुए अदालत ने कहा, "सभी सावधानियों के बावजूद, कुंभ मेले में भी दुर्घटनाएं होती रहीं." वाईएसआरसीपी ने कहा कि सिंगय्या की मौत जगन रेड्डी के काफिले के पास होने पर हुई. वहीं, तेलुगु देशम पार्टी ने दावा किया कि उन्हें काफिले की एक गाड़ी ने कुचल दिया.
जस्टिस हरिनाथ ने साफ किया कि ईसाई धर्म में जाति भेदभाव नहीं है. इस कानून के तहत अनुसूचित जाति के दर्जे को खत्म कर दिया गया है. भले ही उसके पास कोई मौजूदा जाति प्रमाण पत्र क्यों न हो.
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30 साल पहले जारी हुए आंध्र प्रदेश सरकार के एक नोटिफिकेशन पर बवाल छिड़ा. इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा. नोटिफिकेशन 'घी' को लेकर था. क्या था वो नोटिफिकेशन? अदालतों में क्या बहस हुई? समझिए...
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