हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट स्टेडियम बनवाने के मामले में कथित अनियमिताओं के आरापों में घिरे अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने बीजेपी सांसद ठाकुर के खिलाफ दायर FIR को खारिज कर दिया है. इसके अलावा अनुराग के पिता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल समेत अन्य लोगों को भी इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है.
अनुराग और उनके पिता पर धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम के लिए जमीन लीज पर देने में गड़बड़ी का आरोप था. इससे पहले हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इन सभी मामलों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए केस वापस लेने का फैसला किया था. बाद में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी.
Supreme Court quashes FIRs registered against BJP MP Anurag Thakur for alleged irregularities in grant of land on lease for Dharamshala Cricket Stadium. (file pic) pic.twitter.com/PYuYSsSdSl
— ANI (@ANI) November 2, 2018
न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा, ‘हम अपील को मंजूर करते हैं, दर्ज FIR रद्द की जाती है.’ अनुराग ठाकुर, धूमल और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने राज्य की तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार के शासनकाल में उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार करने वाले हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.