मुंबई के क्रिकेटर हिकेन शाह ने बीसीसीआई द्वारा उन्हें कथित भ्रष्टाचाररोधी संहिता के उल्लंघन के लिए निलंबित करने के खिलाफ बंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मुंबई रणजी टीम के सदस्य रहे हिकेन को 13 जुलाई को निलंबित किया था. उन्हें राजस्थान रॉयल्स आईपीएल फ्रेंचाइजी के सदस्य और अपनी रणजी टीम के एक साथी को भ्रष्टाचार में लिप्त होने का प्रस्ताव देने का दोषी पाया गया था.
बीसीसीआई के मुताबिक फ्रेंचाइजी ने क्रिकेट संस्था को इस घटना के बारे में बताया और बोर्ड अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई को जांच करने के लिए कहा था. जांच आयोग ने शाह को उसकी भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया था.
शाह ने अपने वकील एडवोकेट सोम सिन्हा के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि आदेश पारित किए जाने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए.
न्यायमूर्ति वी एम कनाडे और बी पी कोलाबावाला की खंडपीठ ने बीसीसीआई को अपना जवाब देने के लिए कहा है. अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी.