महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को शक्ति एक्ट के मसौदे को मंजूरी दी है, जिसमें रेप के लिए मृत्युदंड की सजा है. ड्राफ्ट को अब महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया जाएगा. राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसकी जानकारी दी.इस अधिनियम में विशेष अदालतों और 15 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान है. ट्रायल 30 दिनों में होगा. महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय है. देखें मुंबई मेट्रो.