देश में राइट टु एजुकेशन एक्ट लागू हो गया है. अब छह से चौदह साल के हर बच्चे के लिए शिक्षा, मूलभूत अधिकार हो गई है. यूपीए सरकार इस कानून को मील का पत्थर मान रही है.