दिल्ली सरकार और दिल्ली के एलजी की जंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला. ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला बड़ी बेंच के पास. सर्विसेज के मामले में दोनों जजों के बीच असहमति, तीन जज की बेंच को सौंपा जाएगा मामला. सर्विसेज के अलावा बाकी पांच मुद्दों पर दोनों जजों की एक राय.. फैसले के मुताबिक एसीबी रहेगा एलजी के अधीन. जांच कमेटियों को बनाने का अधिकार भी केंद्र के पास. बिजली सुधारों के मामले में दिल्ली सरकार को मिले अधिकार. इसके अलावा खेती की जमीनों का सर्कल रेट तय करने का अधिकार भी दिल्ली सरकार के पास लेकिन एलजी राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं फाइल.