विमान अपहरण के दोषियों को मौत की सजा भी हो सकती है. कैबिनेट ने विमान अपहरण के दोषियों के लिए मौत की सजा के प्रावधान के लिए कानून में संशोधन को हरी झंडी दे दी है. एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 के सेक्शन 3 औऱ 4 में बदलाव के बाद विमान अपरहण के दोषियों को आजीवन कैद की सजा औऱ ज्यादा से ज्यादा मौक की सजा का प्रावधान होगा.