जजों की नियुक्ति से संबंधित ज्यूडिशियल एपॉइंटमेंट बिल लोकसभा में पास हो गया है और अब उसके राज्यसभा में भी पास होने की उम्मीद है. लेकिन वरिष्ठ वकील और संविधान के जानकार फाली एस नरीमन का कहना है कि मौजूदा रूप में बिल स्वीकार करने योग्य नहीं है. उन्होंने कहा, अगर बिल पास भी हो जाता है तो इसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता है.
Supreme Court can reject the Judicial appointment bill