यूपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों को मुफ्त सरकारी आवास नहीं मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में दो टूक फैसला आ गया है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया है. पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करना होगा सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी बंगले में पूर्व मुख्यमंत्रियों की रिहाइश को गैर कानूनी माना है. एनजीओ लोकप्रहरी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. इस फैसले के बाद अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गजों को सरकारी बंगले की सुविधाएं छोड़नी पड़ेगी.