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राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, पूर्व मुख्यमंत्रियों से छिनेगा बंगला, गाड़ी और स्टाफ

राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, पूर्व मुख्यमंत्रियों से छिनेगा बंगला, गाड़ी और स्टाफ

राजस्थान में किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को अब कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी. राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने के अंदर अपने बंगले खाली करने पड़ेंगे और सरकारी स्टाफ लौटाना पड़ेगा. राजस्थान हाई कोर्ट ने आज वसुंधरा राजे के पेश किए गए मंत्री सुविधा संशोधन विधेयक को खारिज कर दिया है. देखिए आजतक संवाददाता शरत कुमार की ये रिपोर्ट.

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