96.62 करोड़ रुपये के पुराने नोट रखने के मामले में आरोपी कानपुर के व्यापारी आनंद खत्री को 483 करोड़ रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. खत्री के खिलाफ आईपीसी की धारा और बैंक नोट्स (देयताओं का समाप्ति) अधिनियम 2017 के तहत मामला दर्ज किया गया है.