गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि गुजरात दंगों के पीड़ितों के बीच केंद्र से मिली मदद को दो महीने के अंदर मुहैया कराई जाए. गुजरात दंगा पीडितों के लिए केंद्र ने 2007 में 50 करोड़ और 2008 में 212 करोड़ रुपये मदद दी थी. राज्य सरकार ने अभी तक ये मदद पीडितों को नहीं बांटी थी.