scorecardresearch
 
Advertisement

मोटर व्हीकल एक्ट के दायरे में होगा ई-रिक्शा

मोटर व्हीकल एक्ट के दायरे में होगा ई-रिक्शा

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में ई-रिक्शा के प्रस्तावित नियमों पर हलफनामा दाखिल कर दिया है. इसमें ई-रिक्शा के लिए नियम बनाए गए हैं जिसमें कहा गया है कि ई-रिक्‍शा मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के दायरे में होगा. इसमें चार लोगों को बैठने की इजाजत होगी और इसकी स्‍पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी.

Government submits draft guidelines in court on e-rickshaw

Advertisement
Advertisement