यौन शोषण केस में जेल में बंद आसाराम को जोधपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया है. आसाराम के अलावा दो सहआरोपियों शिल्पी और शरतचंद्र को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है. प्रकाश और शिवा को कोर्ट ने बरी कर दिया है. आसाराम को इस केस में न्यूनतम 3 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है. एफआईआर में आईपीसी की धारा 342, 376, 354-ए, 506, 509/34, जेजे एक्ट 23 व 26 और पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत केस दर्ज हुआ. दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल कराया गया.