गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों को रोकने में कथित तौर पर उनकी ओर से कार्रवाई नहीं किये जाने पर फैसला सुनाने से इनकार कर दिया और मामले में निर्णय के लिए उसे अहमदाबाद में संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजा.