बृहस्पतिवार से दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में सिटिजन चार्टर लागू हो रहा है. यानी अगर कोई अधिकारी आपका काम तय समयसीमा के अंतर्गत नहीं करता है तो उस अधिकारी को अपने वेतन से हर्जाना भरना पड़ेगा.