उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज गुरुवार को महाकुंभ की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक में व्यव्स्था को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि आगामी कुंभ के लिए अब तक जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो अपर्याप्त और नाकाफी हैं.
कोविड-19 के दौर में कुंभ मेला की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव के अलावा हरिद्वार के जिलाधिकारी और कुंभ मेला अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की लेकिन कोर्ट तैयारियों को लेकर बेहद खफा दिखा. हाईकोर्ट ने उनसे कहा कि अब तक की जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो अपर्याप्त और नाकाफी हैं. कोर्ट ने अधिकारियों से तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश दिए.
अगली सुनवाई 22 जनवरी को
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अफसरों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार हरिद्वार में बहुत सारे टेंट की व्यवस्था करे जिससे कम से कम 50 लाख लोग उनमें रह सकें. साथ ही उनके खाने-पीने की भी व्यवस्था की जाए. कोर्ट ने कहा कि जितनी भी सड़कें और फ्लाईओवर बनने हैं, उनको तत्काल बनाए जाएं ताकि किसी को भी आने-जाने में कोई परेशानी ना हो.
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हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को हिदायत दी है कि इन सबकी विस्तृत रिपोर्ट 15 जनवरी से पहले कोर्ट में फाइल करें और 22 जनवरी को कोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई रखी है. इसके अलावा कोर्ट ने जिला जज हरिद्वार को भी निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों और इनके द्वारा की गई व्यवस्थाओं की पूरी डिटेल रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करें.
22 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान भी राज्य के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव के अलावा हरिद्वार के जिलाधिकारी और कुंभ मेला अधिकारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उपस्थित रहना होगा.