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फतेहपुर में खुदाई के लिए शोभन सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संत शोभन सरकार की एक याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस याचिका में संत शोभन ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह उन्हें (संत को) फतेहपुर जिले में खुदाई करने की अनुमति दे. शोभन ने दावा किया है कि जमीन के नीचे बड़ी मात्रा में सोना दबा है.

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संत शोभन सरकार के चेले ओमजी
संत शोभन सरकार के चेले ओमजी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संत शोभन सरकार की एक याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस याचिका में संत शोभन ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह उन्हें (संत को) फतेहपुर जिले में खुदाई करने की अनुमति दे. शोभन ने दावा किया है कि जमीन के नीचे बड़ी मात्रा में सोना दबा है.

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने संत शोभन सरकार की इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. शोभन सरकार ने अपनी याचिका में दावा किया कि फतेहपुर जिले के आदमपुर गांव में जमीन में ढाई हजार (2,500) टन सोना दबा है.

शोभन सरकार ने अदालत से आग्रह किया कि वह राज्य सरकार और जिला प्रशासन को उन्हें खुदाई के कार्य की अनुमति प्रदान करने का निर्देश दे, जिसके लिए उन्होंने दावा किया है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद और आईआईटी कानपुर वहां एक प्रारंभिक सर्वेक्षण कर चुके हैं.

इस याचिका में शोभन सरकार ने ये भी कहा है कि वह खुदाई पर होने वाला खर्च खुद वहन करेंगे.

हाल ही में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने शोभन सरकार द्वारा ही किए गए इसी तरह के एक दावे के आधार पर उन्नाव जिले के डौंडियाखेड़ा गांव में एक किले की खुदाई की थी, लेकिन वहां कोई सोना नहीं निकला. इस पर संत ने दावा किया था कि सोना इसलिए नहीं मिल सका, क्योंकि खुदाई स्थल पर उन्हें 'आमंत्रित' नहीं किया गया था.

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यह देखना दिलचस्प होगा कि डौंडियाखेड़ा का परिणाम देखने के बाद अदालत फतेहपुर में संत शोभन सरकार को खुदाई की इजाजत देने का निर्देश सरकार को देगी या नहीं. और यदि इजाजत मिलती है तो क्या वहां से सोना निकलेगा या एक बार फिर जगहंसाई होगी.

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