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भारत बंद से पहले नोएडा में धारा 144 लागू, धरने की इजाजत नहीं

दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच गौतबबुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है. गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने कोरोना महामारी का हवाल देते हुए धारा 144 लागू की है, जो दो जनवरी 2021 तक लागू रहेगी. इस दौरान नोएडा में बिना इजाजत के जुलूस नहीं निकाला जा सकता है न कोई चक्का जाम कर सकेगा.

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गौतबबुद्ध नगर में धारा 144 लागू (फाइल फोटो-PTI)
गौतबबुद्ध नगर में धारा 144 लागू (फाइल फोटो-PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • गौतम बुद्धनगर में धारा 144 लागू
  • प्रशासन ने कोरोना का दिया हवाला
  • 8 दिसंबर को भारत बंद से पहले फैसला

दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच गौतम बुद्धनगर में धारा 144 लागू कर दी गई है. गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए धारा 144 लागू की है, जो दो जनवरी 2021 तक लागू रहेगी. इस दौरान नोएडा में बिना इजाजत के जुलूस नहीं निकाला जा सकता है और न कोई चक्का जाम कर सकेगा. जिला प्रशासन का यह फैसला ऐसे समय सामने आया है जब दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने 8 दिसंबर को भारत  बंद का आह्वान किया है.

गौतमबुद्ध नगर प्रशासन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 की उपधारा (जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है. इस संबंध में संशोधित गाइडलाइन्स भी जारी की गई हैं.

प्रशासन ने कहा कि 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती है, 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व है और 31 दिसंबर को वर्ष का अंतिम दिन और एक जनवरी 2021 को लोग नववर्ष मनाएंगे. इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन अवसरों पर असामाजिक तत्वों की ओर से शांति व्यवस्था भंग किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है.

जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना महामारी की स्थिति की गंभीरता और तत्कालिकता को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर के अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने 6 दिसंबर 2020 से धारा 144 लागू कर दिया. यह 02 जनवरी 2021 तक प्रभावी रहेगी.

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हालांकि आदेश में किसान आंदोलन का जिक्र नहीं है लेकिन इसमें कहा गया है कि गौतमबुद्ध नगर में बिना संबंधित अधिकारी की परमिशन के धरना, प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी. साथ ही धरना-प्रदर्शन के लिए किसी को प्रेरित करने की इजाजत भी नहीं होगी.

 

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