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यूपी: मास्क के बिना घर से निकलना पड़ेगा महंगा, लगेगा भारी जुर्माना

बगैर मास्क पहने घर से बाहर निकलने या सार्वजनिक जगहों पर थूकने के लिए पहली और दूसरी बार 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

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सांकेतिक तस्वीर (पीटीआई)
सांकेतिक तस्वीर (पीटीआई)

  • बिना मास्क के निकलने पर लगेगा जुर्माना
  • सार्वजनिक जगह पर थूकने पर भी जुर्माना लगेगा

देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है. कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है. वहीं लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और घरों में रहने की अपील भी सरकार के जरिए की जा रही है. अब उत्तर प्रदेश में थूकने और बगैर मास्क निकलने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा.

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उत्तर प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट के द्वितीय संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है. उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली 2020 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रमुख सचिव (चिकित्सा) अमित मोहन प्रसाद ने अधिसूचना जारी कर दी है.

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इसके तहत अब बगैर फेस कवर/मास्क पहने घर से बाहर निकलने या सार्वजनिक जगहों पर थूकने के लिए पहली और दूसरी बार 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके बाद तीसरी बार और आगे हर बार 500 रुपये का जुर्माना देना होगा.

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इसके अलावा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को पहली बार में 100 से 500 रुपये तक, दूसरी बार में 500 से 1000 रुपये तक और आगे हर बार 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. वहीं दोपहिया वाहन पर एक से अधिक व्यक्ति होने पर पहली बार 250 रुपये, दूसरी बार 500 रुपये, तीसरी बार 1000 रुपये और चौथी बार पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी.

सशर्त अनुमति

विशेष परिस्थिति में दोपहिया वाहन पर एक से अधिक व्यक्ति के लिए मजिस्ट्रेट के जरिए सशर्त अनुमति दी जाएगी. वहीं दूसरे व्यक्ति के हेलमेट पहनने के साथ-साथ मास्क और ग्लव्स पहनने पर ही अनुमति दी जाएगी. संबंधित न्यायालय, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चालान वसूल करने वाले इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिस अधिकारी एपिडेमिक एक्ट के उल्लंघन का जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत होंगे.

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