एमपी-एमएलए कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और पूर्व विधायक हरिओम यादव को हत्या के प्रयास के सात साल पुराने मामले में बरी कर दिया है. घटना फिरोजाबाद जिले में 2015 के जिला पंचायत सदस्य चुनाव के समय की थी. एमपी एमएलए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में हरिओम यादव, उनके बेटे विजय प्रताप यादव उर्फ छोटू समेत सात आरोपियों को बरी कर दिया है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक फिरोजाबाद जिले की सिरसागंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक रहे हरिओम यादव के वकील राजेश कुलश्रेष्ठ ने ये जानकारी दी है. राजेश कुलश्रेष्ठ के मुताबिक हरिओम यादव और उनके बेटे के खिलाफ हत्या के प्रयास का ये मामला साल 2015 में हुए जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के समय दर्ज हुआ था.
बताया जाता है कि शिकोहाबाद थाना क्षेत्र निवासी राजीव यादव ने शिकोहाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. राजीव यादव ने हरिओम यादव और उनके बेटे विजय प्रताप यादव उर्फ छोटू के खिलाफ अपने चाचा रमेश चंद पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था. पुलिस ने इस मामले में हरिओम यादव और उनके बेटे को क्लीन चिट दे दी थी.
हरिओम यादव और उनके बेटे को पुलिस की ओर से क्लीन चिट दिए जाने के बाद कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और आरोपियों से पेश होने को कहा. हरिओम यादव और उनके बेटे को इस मामले में जेल भी जाना पड़ा था. इस मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज जितेंद्र कुमार सिंह ने सात साल बाद अब सबूतों के अभाव में हरिओम यादव और उनके बेटे को बरी कर दिया है.