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मुजफ्फरनगर दंगों के 8 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

एक स्थानीय अदालत ने मुजफ्फरनगर में पिछले साल हुए दंगों के एक मामले में आठ आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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एक स्थानीय अदालत ने मुजफ्फरनगर में पिछले साल हुए दंगों के एक मामले में आठ आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

इन आठों आरोपियों- अनिल, सुशील, विनोद, सुरेंदर, बिट्टू, लोहरी, सुरेश और सलेखा को बहावड़ी हत्याकांड में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. जिला न्यायाधीश विजयलक्ष्मी ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दो समुदायों के बीच तनाव के बाद भड़की हिंसा के दौरान इलाके में दंगाइयों ने 8 सितंबर, 2013 को बहावड़ी गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर उसके मकान को आग लगा दी थी. दंगा मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) ने बहावड़ी हत्याकांड में 21 आरोपियों की पहचान की, जिसमें से 12 को गिरफ्तार किया गया था.

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