एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर भागकर उससे शादी करने के मामले में सलाखों के पीछे डाले गये एक युवक को दिल्ली की एक अदालत ने रविवार को लड़की के यह कहने के बाद जमानत दे दी कि उसने ही युवक को शादी के लिये बाध्य किया था और वह अब गर्भवती है.
अदालत ने 20 वर्षीय जुगलू को लड़की के यह स्वीकार करने के बाद जमानत दे दी कि युवक ने उसे फुसलाकर नहीं भगाया था, बल्कि उसने ही जुगलू को शादी करने के लिये बाध्य किया क्योंकि उसे डर था कि उसके माता पिता उसकी किसी उम्रदराज व्यक्ति से शादी करा देंगे.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस के. सर्वरिया ने कहा कि अपने बयान में पीड़ित ने कहा है कि उसके माता पिता उसकी 55 वर्ष की उम्र के एक व्यक्ति से शादी कराना चाहते थे. ऐसा नहीं करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे. लड़की ने आगे कहा कि उसी ने युवक को शादी के लिये बाध्य किया. वह उससे प्यार करती है और उसी से गर्भवती हुई है.
उन्होंने कहा कि लड़की के बयान के मद्देनजर आवेदक जमानत पाने का हकदार है.