आयकर विभाग ने गुरुवार को उन न्यासों के नए पंजीकरण के लिए नियमों की अधिसूचना का मसौदा जारी किया जिन्होंने अपने उद्देश्य संबंधी उपबंधों में बदलाव किए हैं.
वित्त विधेयक, 2017 में आयकर कानून की धारा 12 ए में संशोधन किया गया है. इसमें कहा गया है कि जहां कोई न्यास संस्थान धारा 12 एए या धारा 12 ए के तहत पंजीकृत हैं और उन्होंने उसके बाद अपने उद्देश्यों से जुड़े प्रावधान में संशोधन करते हैं और जो पंजीकरण की शर्तों की पुष्टि नहीं करते, उन्हें (न्यास या संस्थान को) नए सिरे से पंजीकरण कराने की जरूरत होगी.
इस अधिनियम की धारा 12 ए के तहत चैरिटेबल या धार्मिक न्यासों के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के नियम आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 17 ए के तहत दिए गए हैं. नियमों के मुताबिक चैरिटेबल या धार्मिक न्यासों के पंजीकरण के लिए अधिनियम की धारा 12 ए के तहत आवेदन फॉर्म 10 ए पर किया जाना है.
अधिनियम में उपरोक्त संशोधन होने से नियम 17ए और फॉर्म 10ए में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है. इस संबंध में नियम 17ए और फॉर्म 10ए में संशोधन उपलब्ध कराने की मसौदा अधिसूचना तैयार की गई है और आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर हितधारकों और आम जनता की टिप्पणियों के लिए अपलोड की गई है. मसौदा नियमों के बारे में टिप्पणियां और सुझाव ईमेल पते dirtpl1@nic.in पर 27 अक्टूबर, 2017 तक भेजे जा सकते हैं.