मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि खनिजों का अवैध उत्खनन सख्ती से रोका जाये और इस तरह की गतिविधियां खोजने और रोकने का सघन अभियान चलाया जाये.
चौहान ने ‘वीडियो कान्फ्रेंसिंग’ के जरिए सरकारी अधिकारियों से बातचीत में कहा कि वह स्वयं भी अभियान के दौरान की कार्रवाइयों की समीक्षा 15 जनवरी के बाद करेंगे. यह अभियान 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगा.
उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन रोकने के लिये प्रशासन, पुलिस, वन और खनिज अधिकारी समन्वय से कड़ी कार्रवाई करें. टास्क फोर्स की माह में दो बार कलेक्टर बैठक आयोजित करें. अवैध उत्खनन के प्रकरणों में अधिकतम जुर्माना लगायें और कलेक्टर न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में अवैध उत्खनन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर शीघ्र निराकरण होना चाहिए.
चौहान ने कड़े शब्दों में कहा है कि अवैध उत्खनन एवं परिवहन के आदतन अपराधियों को एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 एवं गौण खनिजों के मामले में माइनर मिनरल रुल्स नियम के तहत कार्रवाई करने के साथ ही शासकीय सम्पत्ति की चोरी के लिये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 379 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाए.
इसके साथ ही अवैध परिवहन में लगे वाहनों और वाहन चालकों के विरुद्ध भी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और एम.पी.व्हीकल रुल्स 1994 के प्रावधान के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई हो. खनिज विभाग द्वारा तैयार कम्प्यूटर साफ्टवेयर में सभी प्रविष्टियां समय-सीमा में सुनिश्चित की जाए.