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इलाज में लापरवाही से हुई अनुराधा साहा की मौत के मामले में SC ने दिया 6 करोड़ के मुआवजे का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोलकाता के एएमआरआई अस्पताल और तीन डॉक्टरों को साल 1998 के मेडिकल नेगलिजेंस के एक मामले में आदेश दिया कि वे अमेरिका में बसे भारतीय मूल के एक डॉक्टर कुणाल साहा को 5.96 करोड़ रुपये बतौर मुआवजा दें.

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डॉ कुणाल साहा और डॉ अनुराधा साहा
डॉ कुणाल साहा और डॉ अनुराधा साहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोलकाता के एएमआरआई अस्पताल और तीन डॉक्टरों को साल 1998 के मेडिकल नेगलिजेंस के एक मामले में आदेश दिया कि वे अमेरिका में बसे भारतीय मूल के एक डॉक्टर कुणाल साहा को 5.96 करोड़ रुपये बतौर मुआवजा दें.

आपको बता दें कि इलाज में लापरवाही की वजह से डॉक्‍टर कुणाल साहा की पत्नी अनुराधा साहा की एएमआरआई अस्पताल में मौत हो गई थी. डॉक्‍टर साहा ओहायो में एड्स के रिसर्चर हैं.

जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय और जस्टिस वी गोपाल गौड़ा की बेंच ने अस्पताल और तीनों डॉक्टरों से कहा कि वे आठ हफ्ते के अंदर डॉक्‍टर साहा को मुआवजा दें. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने साल 2011 में डॉक्‍टर साहा को 1.73 करोड़ रुपये दिए जाने का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाते हुए अस्पताल से कहा कि वह डॉक्‍टर साहा को छह फीसदी की दर से ब्याज भी दे.

कोर्ट ने कहा कि मुआवजे की कुल राशि में से डॉक्‍टर बलराम प्रसाद और डॉक्‍टर सुकुमार मुखर्जी 10-10 लाख रुपये और डॉ बैद्यनाथ हलदर 5 लाख रुपये आठ हफ्ते के अंदर डॉक्‍टर साहा को देंगे.

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बेंच के अनुसार, बाकी पैसों का ब्याज सहित भुगतान अस्पताल करेगा. साथ ही बेंच ने मुआवजे के भुगतान के बाद अपने एक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दिया.

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