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तमिलनाडु सरकार तय करे, कैसे होगी प्रदेश में शराब की बिक्री- सुप्रीम कोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट ने 8 मई को आदेश जारी करते हुए कहा था कि कोरोना संकट के दौरान ठेकों के बाहर ग्राहकों में सोशल डिस्‍टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा है. इसलिए राज्य में शराब की दुकानें बंद की जाएं. हालांकि हाई कोर्ट ने शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी करने की बात भी कही थी.

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तमिलनाडु में शराब बिक्री पर SC में सुनवाई (प्रतीकात्मक फोटो)
तमिलनाडु में शराब बिक्री पर SC में सुनवाई (प्रतीकात्मक फोटो)

  • सरकार पर है कि वो कैसे शराब बेचना चाहती- कोर्ट
  • तमिलनाडु सरकार के तर्क से सुप्रीम कोर्ट सहमत

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु हाई कोर्ट के उस फैसले को बदल दिया है जिसमें शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि यह तमिलनाडु सरकार पर है कि वो कैसे शराब बेचना चाहती है. शराब बिक्री का काम जमीन पर कैसे किया जाएगा, यह कोर्ट तय नहीं करेगा. यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए शराब बिक्री कैसे की जाएगी, यह तमिलनाडु सरकार खुद तय करे.

इससे पहले तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TASMAC) ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी. TASMAC ने याचिका में कहा था कि हाई कोर्ट यह तय नहीं कह सकता कि शराब की बिक्री केवल ऑनलाइन या होम डिलीवरी के जरिए ही की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया था. शुक्रवार को कोर्ट ने भी माना कि अधिनियम राज्य तय करेगा.

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इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने 8 मई को आदेश जारी करते हुए कहा था कि कोरोना संकट के दौरान ठेकों के बाहर ग्राहकों में सोशल डिस्‍टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा है. इसलिए राज्य में शराब की दुकानें बंद की जाएं. हालांकि हाई कोर्ट ने शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी करने की बात भी कही थी.

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जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार लोगों के बीच सोशल डिस्‍टेंसिंग नियम का पालन करवा रही है. जो लोग ऐसा नहीं कर रहे, पुलिस उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है. तमिलनाडु सरकार ने यह भी कहा था कि अगर राज्‍य में शराब की बिक्री बंद की गई तो राज्य के बार्डर पर समस्या होगी. क्योंकि पड़ोसी राज्यों में शराब की दुकानें खुली हैं, ऐसे में राज्य के लोग शराब लेने पड़ोसी राज्य जाएंगे. जिससे लोगों की आवाजाही बढ़ सकती है.

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