scorecardresearch
 

अभी जेल में ही रहेंगे सुब्रत रॉय, बैंक ने गारंटी लेने से किया मना

निवेशकों का पैसा न लौटाने के मामले में 4 मार्च, 2014 से जेल में बंद सुब्रत रॉय सहारा को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख रॉय की अर्जी पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि फिलहाल 5000 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दिए बिना सहारा चीफ को जमानत नहीं दी जा सकती.

Advertisement
X
लौटेगी सुब्रत रॉय की मुस्कान?
लौटेगी सुब्रत रॉय की मुस्कान?

निवेशकों का पैसा न लौटाने के मामले में 4 मार्च, 2014 से जेल में बंद सुब्रत रॉय सहारा को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख रॉय की अर्जी पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि फिलहाल 5000 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दिए बिना सहारा चीफ को जमानत नहीं दी जा सकती.

हालांकि, कोर्ट ने सहारा की तरफ से दिए गए बैंक गारंटी के फॉर्मेट को मंजूर कर लिया लिया है, लेकिन इस आदेश से उन्हें अभी फायदा नहीं है, क्योंकि सहारा के वकील कपिल सिब्बल के मुताबिक जो बैंक उन्हें 5,000 करोड़ की गारंटी देने के लिए तैयार हुआ था, उसने अब गारंटी देने से इनकार कर दिया है.

ब्याज समेत चुकाने होंगे 36,000 करोड़
दूसरी तरफ, कोर्ट ने सुब्रत रॉय की मुश्किल यह कहकर बढ़ा दी है कि अब उन्हें ब्याज समेत कुल 36,000 करोड़ रुपये चुकाने होंगे. यानी बैंक गांरटी अगर अदा करने के बाद रॉय रिहा हो भी जाते हैं, तो उन्हें 9 किश्तों में बाकी रकम जमा करानी होगी. पहली किश्त के तौर पर तीन महीने के भीतर तीन हजार करोड़ रुपये देने होंगे, जबकि बाकी रकम आठ किश्तों में चुकानी होगी. कोर्ट ने सहारा को रकम का इंतजाम करने के लिए और संपति बेचने की इजाजत दे दी है.

Advertisement

अदालत ने लगाईं कई और शर्तें
कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर सुब्रत रॉय रिहा होते हैं, तो वो बिना इजाजत देश छोड़कर नहीं जा सकते. उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा. साथ ही उन्हें हर 15 दिन में दिल्ली के तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन को बताना पड़ेगा कि वे कहां हैं. इसके अलावा, अगर उन्होंने दो किश्तें नहीं चुकाईं, तो उनकी बैंक गारंटी को सेबी कैश करा सकता है. अगर तीन किश्तें नहीं चुकाई गईं, तो सहारा चीफ और उनके दोनों निदेशकों को दोबारा हिरासत में लिया जा सकता है.

Advertisement
Advertisement