द हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले के बाद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस मिलेगा. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है.
इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया, 'हमें पाकिस्तान से एक प्रस्ताव मिला है. हम आईसीजे के फैसले के तहत प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहे हैं. हम राजनयिक माध्यम से इस मामले में पाकिस्तान के साथ संवाद बनाए रखेंगे.'
Raveesh Kumar, MEA on Pakistan offering India consular access to Kulbhushan Jadhav: The proposal sent by Pakistan is being evaluated by us as per the guidelines given by ICJ. Whatever response is to be sent will be given by us timely through diplomatic channels. https://t.co/eQpXxJ410d
— ANI (@ANI) August 1, 2019
रवीश कुमार ने कहा कि आईसीजे के दिशानिर्देशों के अनुसार पाकिस्तान के प्रस्ताव का हम मूल्यांकन कर रहे हैं. जो भी प्रतिक्रिया भेजी जानी है वह हम समय-समय पर राजनयिक चैनलों के माध्यम भेजते रहेंगे.
बता दें कि आईसीजे के आदेश के अनुसार पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को 'पाकिस्तानी कानून के तहत' राजनयिक पहुंच देने के लिए राजी हो गया था. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक उसने जाधव को वियना संधि के तहत राजनयिक पहुंच लेने के उनके अधिकारों की जानकारी दे दी है. बयान में हालांकि कहा गया है कि पाकिस्तान जाधव को अपने कानून के अनुसार राजनयिक पहुंच की अनुमति देगा.
पाकिस्तान ने यह कदम वहां किसी गोपनीय स्थान में एक सैन्य जेल में बंद जाधव को वियना संधि के अनुसार राजनयिक पहुंच देने से लगातार मना करने पर आईसीजे द्वारा इस्लामाबाद को फटकार लाने के बाद उठाया है.
भारत ने सात जुलाई को पाकिस्तान से आईसीजे के आदेश पर तत्काल कार्रवाई करने और जाधव को राजनयिक पहुंच देने के लिए कहा था. आईसीजे ने पाकिस्तान को जाधव की फांसी की सजा पर रोक बरकरार रखने और उन्हें राजनयिक पहुंच देने का निर्देश दिया था.
पाकिस्तान ने जाधव को मार्च 2016 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था, और तब से वह लगातार भारतीय अधिकारियों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दे रहा है. इसके बाद पाकिस्तान एक सैन्य अदालत द्वारा जाधव को मौत की सजा सुनाने के बाद भारत ने आईसीजे की शरण ली थी.