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सलमान खान को बरी करने के फैसले के खिलाफ याचिका, SC ने दूसरी बेंच के पास भेजा मामला

चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका को उस बेंच को भेज दिया जो मामले में सलमान को बरी किए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही है.

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साल 2002 के हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को 'एकतरफा' और 'बेअसर' करार देने वाली याचिका को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर रही दूसरी बेंच को भेज दिया.

चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका को उस बेंच को भेज दिया जो मामले में सलमान को बरी किए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही है.

'बढ़ रहा है ये चलन'
जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस यू.यू. ललित की बेंच ने कहा, ‘इसे उस बेंच के समक्ष लिस्टेड किया जाए जो बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद आई अपील पर सुनवाई कर रही है.’ वरिष्ठ वकील परमानंद कटारा की अपील में कहा गया है कि विभिन्न हाई कोर्टों में इस तरह की अपीलें दाखिल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और सुप्रीम कोर्ट को मुद्दे का समाधान करना चाहिए.

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'सीआरपीसी के तहत दाखिल हो याचिका'
वरिष्ठ वकील ने कहा कि सलमान खान को दोषी ठहराया गया था और जुर्माने के साथ पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी. उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार पुनर्विचार याचिका सीआरपीसी की धारा 397-401 के तहत दाखिल की जानी चाहिए और धारा 374 (2) के तहत आपराधिक अपील नहीं दाखिल की जानी चाहिए.

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