नागरिकता संशोधन एक्ट पर जारी बवाल के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज एक अहम बैठक बुलाई है. इस बैठक में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) पर चर्चा हो रही है. बैठक में बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों के सचिव, जनगणना अधिकार शामिल हो रहे हैं. लेकिन इस बैठक को लेकर भी राजनीति जारी है. पश्चिम बंगाल की ओर से लिखित में इस बैठक का बहिष्कार करने की बात कह दी गई है. NPR, CAA के मसले पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार विरोध जता रही हैं.
Delhi: Meeting of Chief Secretaries of states and Census directors underway at Dr Ambedkar International Centre, to discuss next census and #NationalPopulationRegister. It is being chaired by MoS Home Nityanand Rai and Union Home Secretary AK Bhalla. pic.twitter.com/EhUNUgbynG
— ANI (@ANI) January 17, 2020
गृह मंत्रालय की बैठक में कौन-कौन शामिल?
एनपीआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय सभी राज्यों से मिलकर रणनीति तैयार करना चाहता है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला इस बैठक की अगुवाई करेंगे. राज्य सरकारों की ओर से मुख्य सचिवों और जनगणना निदेशक शामिल होंगे.
Ministry of Home Affairs (MHA) sources: All states are participating in today's conference of State Chief Secretaries and Directors of Census to discuss #Census and #NationalPopulationRegister , except West Bengal which has given the same in writing.
— ANI (@ANI) January 17, 2020
पश्चिम बंगाल से कोई नहीं आएगा
ममता बनर्जी लगातार नागरिकता संशोधन एक्ट, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का विरोध कर रही हैं. इसी विरोध के बीच बंगाल से कोई भी अधिकारी इस बैठक में शामिल नहीं होगा. बीते दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर थे, तब ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से इस बात के बारे में कहा था कि केंद्र सरकार को CAA, NRC वापस लेना होगा. ममता ऐलान कर चुकी हैं कि बंगाल में ये कानून लागू नहीं होगा.
NPR से क्या होगा?
गृह मंत्रालय के मुताबिक, NPR का मकसद देश के निवासियों की व्यापक पहचान का डेटाबेस तैयार करना है. इसमें डेमोग्राफिक तथा बायोमेट्रिक ब्योरे शामिल किए जाएंगे. यह रजिस्टर स्थानीय, उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता कानून, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीयन तथा राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियम, 2003 के तहत बनाया जाएगा. नियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर 1000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है.
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केरल पहले ही जता चुका है विरोध
बता दें कि एक ओर बंगाल ने बैठक में नहीं आने की बात कही है. तो वहीं दूसरी ओर केरल ने राज्य में NPR की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किया है, उसमें कहा गया है कि जो भी अधिकारी इस प्रक्रिया पर काम करते हुए पाया जाएगा, उसपर कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, केरल गृह मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होगा. केरल पहले ही नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुका है.