16 दिसंबर को दिल्ली गैंगरेप मामले में नाबालिग आरोपी को केवल 3 साल की सजा मिलने पर हर कोई असंतुष्ट है, खासकर पीड़िता का परिवार. पीड़िता का परिवार में पहले वारदात के चलते और अब अधूरे इंसाफ के चलते भारी गुस्सा है. पीड़िता के छोटे भाई ने सजा पाए नाबालिग पर हमले का प्रयास किया. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दोषी नाबालिग को रेप और हत्या के मामले में तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है.
बोर्ड के सूत्रों ने कहा, 'जब मुख्य मजिस्ट्रेट गीतांजलि गोयल की अध्यक्षता वाले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा फैसला सुनाया जा रहा था, पीड़िता के छोटे भाई ने नाबालिग पर हमले का प्रयास किया.' उन्होंने कहा कि सुबह से बोर्ड के फैसले का इंतजार कर रहा पीड़ित का भाई फैसला सुनाए जाने के बाद अचानक आरोपी की ओर बढ़ा और उसने आरोपी को थप्पड़ मारने का प्रयास किया.
हालांकि अभियोजन, बचाव पक्ष के वकीलों और पीड़ित के पिता तथा मां ने अदालती कक्ष के अंदर मौजूद लोगों ने लड़के को नियंत्रित किया. पीड़ित का भाई अपने माता-पिता के साथ बोर्ड के फैसले को सुनने आया था.
बोर्ड से बाहर आते वक्त, वह भावनाओं पर काबू नहीं पा सका और रोने लगा तथा उसने नाबालिग को मिली सजा पर असंतोष जताया.