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राजधानी की नयी इमारतों के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड जरूरी होगा

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जयपाल रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि राजधानी में अब नयी इमारतों का निर्माण करते समय नेशनल बिल्डिंग कोड का पालन करना अनिवार्य होगा ताकि भूकंप सहित अन्य आपदाओं से होने वाली क्षति से बचा जा सके.

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केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जयपाल रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि राजधानी में अब नयी इमारतों का निर्माण करते समय नेशनल बिल्डिंग कोड का पालन करना अनिवार्य होगा ताकि भूकंप सहित अन्य आपदाओं से होने वाली क्षति से बचा जा सके.

इसके अलावा पुरानी इमारतों में भी यह कोड लागू करने का प्रयास किया जा रहा है. रेड्डी ने यहां एक समारोह के बाद संवाददाताओं के प्रश्नों का उत्तर देते हुए हुए कहा कि देश की राजधानी भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है और यह भूकंप के पैमाने के चौथे जोन में आती है.

इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नेशनल बिल्डिंग कोड तैयार किये हैं और राजधानी में अब नयी इमारतों का निर्माण करते समय नेशनल बिल्डिंग कोड का पालन करना अनिवार्य होगा ताकि किसी भी आपदा से होने वाली क्षति से बचा जा सके.

राजधानी में पुरानी इमारतों और भवनों के संबंध में पूछे जाने पर रेड्डी ने कहा कि उनका मंत्रालय इस बात का हर संभव प्रयास कर रहा है कि दिल्ली की पुरानी इमारतों और भवनों में भी यह कोड लागू किया जाये ताकि उनको भी आपदाओं से होने वाली क्षति से बचाया जा सके.

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एक अन्य प्रश्न के उत्तर में रेड्डी ने कहा कि दिल्ली सरकार के अग्नि शमन विभाग के पास इस समय आग बुझाने के सभी अत्याधुनिक उपकरण और आवश्यक सामान है लेकिन जहां पर तंग गलियों की बात है तो वहां पर आग लगने पर उसको नियंत्रित करना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि घटनास्थल तक अग्निशमन विभाग की गाडियां और आवश्यक सामान नहीं पहुंचाया जा सकता.

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