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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम: SC देगा आदेश, पीड़ित लड़कियां पहुंचें अभिभावकों के पास

TISS ने सुप्रीम कोर्ट में 20 पीड़ित लड़कियों के पुनर्वास को लेकर अपनी रिपोर्ट दाखिल की है. जानकारी के मुताबिक, 8 पीड़ित लड़कियों को उनके घर भेजा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और बिहार सरकार को गुरुवार को जवाब देने का आदेश दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

  • सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को देगा आदेश
  • TISS ने SC को दी अपनी रिपोर्ट

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को पीड़ित लड़कियों में से कुछ को अभिभावकों को सौंपने का आदेश जारी करेगा. इस मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुरुवार को पीड़ित लड़कियों को अभिभावकों को सौंपने का आदेश दिया जाएगा.

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज यानी TISS ने सुप्रीम कोर्ट में 20 पीड़ित लड़कियों के पुनर्वास को लेकर अपनी रिपोर्ट दाखिल की है. जानकारी के मुताबिक, 8 पीड़ित लड़कियों को उनके घर भेजा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और बिहार सरकार को गुरुवार को जवाब देने का आदेश दिया है.

TISS की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 40 लड़कियों को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से अन्य सरकारी केंद्रों पर ट्रांसफर करने का आदेश दिया था.

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इससे पहले जून में सीबीआई ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट एक बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दी थी और जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का समय मांगा था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की नहीं सुनी और 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने को कहा है.

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि हम तीन पहलुओं पर जांच कर रहे हैं. इसमें कुछ लड़कियों की हत्या से संबंधित, सीएफएसएल और एम्स की रिपोर्ट शामिल है. सीबीआई का कहना है कि हम हत्या की जांच में धीमे नहीं हैं. सीबीआई ने कोर्ट से कहा था कि लड़कियों का पता लगाना मुश्किल है. सभी 35 लड़कियों का पता लगाया. 2 के अवशेष पाए गए लेकिन एम्स रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था कि क्या अवशेष महिला या पुरुष थे और मृत्यु का कारण क्या था.

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