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चुनाव नहीं लड़ पाएंगे मुन्‍नाभाई, कोर्ट में अर्जी खारिज

सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज हो जाने के बाद फिल्‍म अभिनेता संजय दत्त अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. चुनाव कार्यक्रम । शख्सियत । विश्‍लेषण । अन्‍य वीडियो । चुनाव पर विस्‍तृत कवरेज

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फिल्‍म अभिनेता संजय दत्त की चुनाव लड़ने की याचिका को खारिज कर दिया है. इस आदेश के बाद संजय दत्त चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

चुनावी कानून यानि रिप्रसेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत अगर किसी शख्स को दोषी मानते हुए दो साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता. हालांकि संजय दत्त आर्म्‍स एक्‍ट के तहत दोषी पाए जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत पर हैं.

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी ने संजय दत्त को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अपना उम्‍मीदवार बनाया था. संजय दत्त की अर्जी खारिज होने के बाद संजय दत्त की पत्‍नी मान्‍यता को सपा चुनावी मैदान में उतार सकती है.

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