लगता है सीबीआई नाम का 'तोता' सरकार के पिंजड़े से आजाद होना ही नहीं होना चाहता तभी तो उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा है कि उसे कोयला घोटाले की जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार के साथ साझा करने की इजाजत दे दी जाए.
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश में संशोधन की मांग की है जिसके तहत जांच एजेंसी को कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बगैर जांच टीम में बदलाव और स्टेटस रिपोर्ट साझा नहीं करने का निर्देश दिया गया था. सीबीआई ने कहा कि जरूरत पड़ने पर उसे सरकार को रिपोर्ट दिखाने की इजाजत होनी चाहिए. जांच एजेंसी ने कोर्ट से कहा कि कई मामलों में जांच साझा करना जरूरी होता है.
गौरतलब है कि सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर यह बात कबूल की थी कि उन्होंने पीएमओ के अफसरों और तत्कालीन कानून मंत्री अश्विनी कुमार को कोयला घोटाले की स्टेटस रिपोर्ट दिखाई थी. इस पर कोर्ट ने जांच एजेंसी को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा था कि सीबीआई पिंजड़े में बंद तोते की तरह है जो अपने मालिक की बात दोहराता रहता है. इसके बाद पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार की कुर्सी चली गई थी.