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मोटर व्हीकल बिलः सड़क में खराबी से एक्सीडेंट हुआ तो ठेकेदार पर भी लगेगा जुर्माना

मोटर व्हीकल बिल में सबसे खास प्रावधान है कि अगर सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण एक्सीडेंट होता है तो उसे बनाने वाली कंपनी या ठेकेदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा.

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राज्यसभा से भी पास हुए मोटर व्हीकल बिल में कई कड़े प्रावधान हैं.
राज्यसभा से भी पास हुए मोटर व्हीकल बिल में कई कड़े प्रावधान हैं.

मोदी सरकार की ओर से लाया गया मोटर व्हीकल राज्यसभा से भी पास हो गया है. सड़क पर नियम के विपरीत चलने पर अब दस गुना ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा. सरकार चाहती है कि सड़क पर यातायात सुरक्षित हो. अधिक जुर्माना लगने से चालक गलत तरीके से गाड़ी चलाने पर डरेंगे. इस बिल में सबसे खास प्रावधान है कि अगर सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण एक्सीडेंट होता है तो उसे बनाने वाली कंपनी या ठेकेदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा.

इसके अलावा अगर वाहन से पर्यावरण को नुकसान होता है तो सरकार उस वाहन को जब्त कर सकती है. राज्यसभा में मत विभाजन के दौरान बिल के पक्ष में 108, वही विपक्ष में महज 13 वोट पड़े.  सुरक्षा मानक पूरा न करने वाली वाहन निर्माता कंपनी पर 500 करोड़ रुपये तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून बन जाएगा.

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बीजेपी के राज्यसभा सदस्य भूपेंद्र यादव कहते हैं कि बदलते परिवेश में बढ़ते शहरीकरण और बढती आय को देखते हुए मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को जरूरत के अनुरूप करने के लिहाज से यह संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है. संशोधन के साथ नया कानून अब सड़क सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावी सिद्ध होगा. विधेयक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के मकसद से अनेक प्रभावी सिद्ध होने वाले प्रावधान रखे गए हैं. वाहन चलाते समय होने वाली अनियमितताओं को लेकर भी नए संशोधन में कठोर प्रावधान किए गए हैं.

इसमें एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर भी जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है. वाहन चलाते समय होने वाली दुर्घटना के दोषी पर जुर्माने की राशि को भी नए संशोधन में बढ़ाया गया है. यह विधेयक यदि किसी मोटर वाहन में खराबी के कारण पर्यावरण, वाहन चालक या अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाता है तो केंद्र सरकार को उस मोटर वाहन को जब्त करने का अधिकार प्रदान करता है.

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