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दुर्घटना में गई थी पत्रकार की जान, केरल HC ने खारिज की आरोपी IAS की जमानत अर्जी

अदालत ने कहा कि केवल मौखिक गवाही ही पर्याप्त नहीं है, जिसमें कहा गया था कि दुर्घटना के समय अधिकारी शराब के प्रभाव में थे. लैब टेस्ट की रिपोर्ट कुछ और ही साबित कर रही है. अदालत ने पुलिस की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उन्हें आईएएस अधिकारी से पूछताछ करने की जरूरत है.

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हादसे की फाइल फोटो (फोटोः India Today)
हादसे की फाइल फोटो (फोटोः India Today)

केरल हाई कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में पत्रकार की मौत के मामले में आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है. आईएएनएस की खबर के अनुसार हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार वेंकटरमन की जमानत रद्द करने संबंधी याचिका खारिज की है.

गौरतलब है कि छह अगस्त को तिरुवनंतपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वेंकटरमन की जमानत मंजूर कर ली थी. इसके खिलाफ केरल सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को फैसला सुनाया. याचिका में निचली अदालत द्वारा वेंकटरमन को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी.

अदालत ने कहा कि केवल मौखिक गवाही ही पर्याप्त नहीं है, जिसमें कहा गया था कि दुर्घटना के समय अधिकारी शराब के प्रभाव में थे. लैब टेस्ट की रिपोर्ट कुछ और ही साबित कर रही है. अदालत ने पुलिस की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उन्हें आईएएस अधिकारी से पूछताछ करने की जरूरत है.

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पिछले बुधवार को भी हाईकोर्ट ने पुलिस के वेंकटरमन के खिलाफ साक्ष्य जुटाने के तरीके पर सवाल उठाए थे. दो गवाहों ने अपनी गवाही में कहा कि आईएएस अधिकारी को शराब के प्रभाव में देखा गया था. पुलिस ने घटना के नौ घंटे बाद आईएएस अधिकारी का ब्लड सैंपल लिया था. इसकी रिपोर्ट में वेंकटरमन के शराब के सेवन की पुष्टि नहीं हुई.

तीन अगस्त को हुआ था हादसा

सड़क हादसा तीन अगस्त को हुआ था, जिसमें एक मलयालम अखबार में कार्यरत युवा पत्रकार बशीर की मौके पर ही मौत हो गई थी. आरोपों के अनुसार नशे में धुत वेंकटरमन की तेज रफ्तार ने मोटरसाइकिल सवार बशीर को टक्कर मार दी थी. वेंकटरमन अपनी महिला मित्र के साथ देर रात पार्टी से लौट रहे थे. वह कार उनकी महिला मित्र भी थी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उस समय वेंकटरमन के साथ उनके दोस्त वाहा फिरोज भी मौके पर थे.

मेडिकल टेस्ट में पुलिस ने की देरी

इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उंगली उठी. आरोप लगा कि जब पुलिस को पता लगा कि आरोपी एक आईएएस अधिकारी है, तो जानबूझकर कर मेडिकल परीक्षण में देरी की गई. मामले के तूल पकड़ने के बाद वेंकटरमन को निलंबित कर दिया गया था.

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