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कश्मीर: अनंतनाग अपने घर जाना चाहता था जामिया का स्टूडेंट, SC ने दी इजाजत

कश्मीर मसले पर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जामिया के एक स्टूडेंट को अपने घर अनंतनाग जाने की इजाजत दे दी.

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फाइल फोटो
फाइल फोटो

कश्मीर मसले पर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जामिया के एक स्टूडेंट को अपने घर अनंतनाग जाने की इजाजत दे दी. दरअसल, जामिया के इस स्टूडेंट ने अपनी याचिका में कहा था कि वह अनंतनाग में अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहा है.

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अभी का क्या हालात है. क्या आप अभी भी अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप अनंतनाग जाना चाहते हैं. स्टूडेंट के जवाब पर चीफ जस्टिस ने स्टूडेंट को अनंतनाग जाने की इजाजत दी. साथ ही सरकार से रिपोर्ट भी तलब की है. चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर स्टूडेंट को इस यात्रा के दौरान सुरक्षा की जरूरत है तो उसे भी मुहैया कराया जाए.

बता दें कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को हटाए जाने और राज्य के 2 हिस्से किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक 14 याचिकाएं दाखिल की गई हैं. इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोवडे और जस्टिस एसए नजीर की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है.

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इधर, वामपंथी नेता सीताराम येचुरी ने भी सोइब कुरैशी के साथ एक याचिका दायर कर अपनी पार्टी के नेता मोहम्मद तारिगामी को पेश करने की मांग की है, जिन्हें अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है.

दाखिल 14 याचिकाओं में विनीत ढांडा की ही एकमात्र ऐसी याचिका है जो सरकार के समर्थन में है. याचिका में मांग की गई है कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जो माहौल को खराब कर रहे हैं और उन्हें कश्मीर में स्थिति को सामान्य नहीं होने दे रहे हैं.

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