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2जी घोटालाः दयालु अम्माल, राजा और कनिमोझी को जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को द्रमुक सुप्रीमो एम करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल, ए राजा और कनिमोझी को जमानत दे दी. दयालु अम्माल का नाम 2 जी घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर किए गए आरोप पत्र में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा समेत अन्य लोगों के नामों के साथ शामिल था.

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करुणानिधि के बायें जामुनी साड़ी में खड़ी हैं दयालु अम्माल
करुणानिधि के बायें जामुनी साड़ी में खड़ी हैं दयालु अम्माल

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को द्रमुक सुप्रीमो एम करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल, ए राजा और कनिमोझी को जमानत दे दी. दयालु अम्माल का नाम 2 जी घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर किए गए आरोप पत्र में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा समेत अन्य लोगों के नामों के साथ शामिल था.

विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी ने 83 वर्षीय अम्माल की जमानत याचिका पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत राशियों पर मंजूर की. हालांकि अदालत ने अम्माल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य और मस्तिष्क की अस्वस्थता के आधार पर इस मामले से बरी किए जाने की अपील की थी.

अदालत ने अम्माल के वकील को दो दिन के भीतर जमानत मुचलका पेश करने के लिए कहा.

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