मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 दिन से सीबीआई की कस्टडी रहे कार्ति चिदम्बरम के लिए हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अगली सुनवाई यानी 20 मार्च तक ईडी कार्ति की गिरफ्तारी नहीं कर पायेगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
बता दें कि शुक्रवार को सीबीआई टीम कार्ति चिदंबरम को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची है.
कोर्ट ने ईडी के वकील तुषार मेहता से कहा, 'अगर पटियाला हाउस कोर्ट कार्ति को न्यायिक हिरासत में भेज देती है. तो ईडी कार्ति को गिरफ्तार नहीं करेगा. ये पटियाला कोर्ट के सीबीआई जज पर निर्भर करता है कि वो आरोपी कार्ति को 6 दिन के रिमांड पर सीबीआई को देते हैं या नहीं या फिर न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं या फिर जमानत देते हैं'
स्पेशल जज सीबीआई पटियाला हाउस कोर्ट से ही इस पर फैसला दे सकते हैं. कोर्ट ने कहा की ईडी कोर्ट को अगली तारीख को संतुष्ट करे कि क्यों कार्ति की गिरफ्तारी जरूरी है? यानी हाईकोर्ट की अगली तारीख तक ईडी कार्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती.
हालांकि हाईकोर्ट ने कार्ति की गिरफ्तारी पर ये अंतरिम प्रोटेक्शन कुछ शर्तों के साथ दिया है. असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी के पास कार्ति अपना पासपोर्ट जमा करेंगे.
हाईकोर्ट ने ईडी और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर इस पर जवाब देने को कहा है. कार्ति की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी हाईकोर्ट में पेश हुए जबकि एएसजी तुषार मेहता ईडी के तरफ से पेश हुए थे.