उच्चतम न्यायालय ने 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में द्रमुक सांसद कनिमोझी और कलेंगनर टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी.
उच्चतम न्यायालय ने कनिमोई और शरद कुमार को जमानत के लिए विशेष अदालत में अपील दायर करने को कहा.
न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति बी एस चौहान की पीठ ने इसके पहले लगभग डेढ़ घंटे तक आरोपी पक्ष और सीबीआई की ओर से पेश दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.