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जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह बिधुड़ी को चोरी के मामले में एक साल का कारावास

जनता दल (यू) के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह बिधुड़ी को दिल्ली की एक अदालत ने चोरी के मामले में एक साल के कारावास की सजा सुनाई है.

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जनता दल (यू) के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह बिधुड़ी को दिल्ली की एक अदालत ने चोरी के मामले में एक साल के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने कहा कि वह प्रोबेशन पर रिहा किए जाने के हकदार नहीं हैं क्योंकि वह अन्य आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने के बावजूद सबक सीखने में विफल रहे.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शास्त्री ने आदेश दिया कि वीरेंद्र को जेल की सजा काटने के लिए हिरासत में लिया जाए. अदालत ने कहा, ‘जब मीठी गोलियां वांछित नतीजा देने में विफल रहीं तो यह बेहतर है कि कड़वी खुराक दी जाए ताकि शरीर से संक्रमण को हटाया जा सके.’ वीरेंद्र हाल में दक्षिण दिल्ली से निर्वाचित भाजपा के सांसद रमेश बिधुड़ी के भाई हैं.

अदालत ने कहा, ‘आधुनिक सभ्य समाज में सुधार के पहलू को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है. ज्यादा नरम और ज्यादा कठोर दोनों सजाएं अपनी प्रभावकारिता खो देती हैं. एक अपराध रोकता नहीं है और दूसरा निराश करता है, जो अपराधी को दुर्दांत अपराधी बनाता है.’ न्यायाधीश ने कहा, ‘मेरी राय में प्रतिवादी संख्या 2, आरोपी (वीरेंद्र) ने कम से कम दो आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा. खुद को सुधारने की बजाय वह ऐसे कृत्य करते रहे जो पुलिस के अनुसार कानून के विपरीत थे और इसलिए वही यानि प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया.’ अदालत ने उनपर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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अदालत का आदेश विवेक गुप्ता की अपील पर आया जिन्होंने अगस्त 2013 के मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें बिधुड़ी को चोरी के मामले में दोषी ठहराया गया था लेकिन अच्छे आचरण के लिए प्रोबेशन पर एक साल के लिए रिहा कर दिया गया था.

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