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कोर्ट का फैसला जघन्‍य अपराधों के लिए नजीर की तरह: शिंदे

पूरे देश को आंदोलित कर देने वाले दिल्‍ली गैंगरेप के चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाए जाने पर गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने संतोष जाहिर किया है. उन्‍होंने कहा कि इस तरह के जघन्‍य अपराध के लिए फांसी की सजा सुनाकर अदालत ने एक नजीर स्‍थापित की है.

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सुशील कुमार शिंदे
सुशील कुमार शिंदे

पूरे देश को आंदोलित कर देने वाले दिल्‍ली गैंगरेप के चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाए जाने पर गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने संतोष जाहिर किया है. उन्‍होंने कहा कि इस तरह के जघन्‍य अपराध के लिए फांसी की सजा सुनाकर अदालत ने एक नजीर स्‍थापित की है.

गृहमंत्री ने कहा कि दामिनी और उनके परिवार को आखिरकार न्‍याय मिल गया है. शिंदे ने इस केस में आरोपियों के‍ खिलाफ दोष साबित हो जाने के बाद बयान दिया था कि उन्‍हें उम्‍मीद है कि दोषियों को फांसी मिलेगी. उनके इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया था.

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2 दोषियों के वकीलों ने शिंदे के बयान के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था.

गौरतलब है कि दिल्ली की साकेत अदालत ने चारों दोषियों- मुकेश शर्मा, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता को फांसी की सजा सुनाई है. अदालत ने मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' श्रेणी में रखते हुए फैसला सुनाया. 1200 पन्नों की चार्जशीट, 86 गवाहियां और 243 दिनों की सुनवाई के बाद आखिरकार वह फैसला आया, जिसका इंतजार पूरे देश को था.

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