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हरियाणा में रेप या तेजाब हमले की पीड़ि‍तों का इलाज मुफ्त

हरियाणा सरकार ने शनिवार को कहा कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं और तेजाब हमले की पीड़ि‍तों को कानून के मुताबिक मुफ्त इलाज मुहैया करना होगा.

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हरियाणा सरकार ने कहा है कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं और तेजाब हमले की पीड़ि‍तों को कानून के मुताबिक मुफ्त इलाज मुहैया करना होगा.

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोई मरीज या उसके संबंधी को लगता है कि इलाज से इनकार किया जा रहा है, तो वह जिला सिविल सर्जन के सामने  शिकायत दर्ज करा सकते हैं. प्रवक्ता ने बताया कि सभी अस्पतालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 326ए, 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376ई के अंतर्गत आने वाले अपराध की पीड़ि‍त को मुफ्त इलाज मुहैया कराना होगा.

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