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गुजरात दंगे: आदेश वापसी की याचिका पर सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2002 में गुजरात में हुए साम्प्रदायिक दंगों में मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की नामजदगी वाले मामले से सम्बन्धित शिकायत को विशेष जांच दल (एसआईटी) के सुपुर्द करने के अपने आदेश को वापस लेने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने का सोमवार को निर्णय लिया.

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उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2002 में गुजरात में हुए साम्प्रदायिक दंगों में मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की नामजदगी वाले मामले से सम्बन्धित शिकायत को विशेष जांच दल (एसआईटी) के सुपुर्द करने के अपने आदेश को वापस लेने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने का सोमवार को निर्णय लिया.

वह याचिका भाजपा विधायक कालूभाई मालीवाड ने दाखिल की है. अहमदाबाद की गुलबर्गा सोसाइटी में हुए दंगों में मारे गए कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में मोदी के साथ मालीवाड भी अभियुक्त हैं.

एसआईटी ने मोदी को इस मामले की जांच के सिलसिले में 21 मार्च को तलब किया है. इस बीच, न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. के. जैन नीत तीन सदस्यीय पीठ ने अहमदाबाद की निचली अदालत से गुलबर्गा सोसाइटी से जुड़े मामले की सुनवाई मुलतवी करने को कहा था. मामले को किसी अन्य निचली अदालत में स्थानांतरित कराने के लिये गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर किये जाने के मद्देनजर यह आदेश दिया गया था.

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